भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को परिसर के पास नमाज की दी अनुमति, ASI को बदलाव से रोका

धार के भोजशाला-कमाल मौला परिसर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि हर शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मुस्लिम समुदाय के लिए परिसर के पास खुले स्थान पर नमाज की व्यवस्था की जाए। कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया और ASI को बिना न्यायालय की अनुमति परिसर में कोई संरचनात्मक बदलाव नहीं करने के आदेश दिए। मामले की विस्तृत सुनवाई आगामी हफ्तों में होगी।

Mohit Parihar
Mohit Parihar Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor
July 14, 2026 • 2:59 PM  2
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भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को परिसर के पास नमाज की दी अनुमति, ASI को बदलाव से रोका
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भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को परिसर के पास नमाज की दी अनुमति, ASI को बदलाव से रोका

धार। मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला-कमाल मौला परिसर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। सर्वोच्च अदालत ने फिलहाल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन राज्य सरकार को निर्देश दिया कि हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच मुस्लिम समुदाय के लिए भोजशाला परिसर से सटे किसी खुले स्थान पर नमाज की व्यवस्था की जाए।

साथ ही अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना भोजशाला परिसर में किसी भी प्रकार का संरचनात्मक बदलाव या छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।

हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक नहीं

Mohit Parihar Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor

Mohit Parihar is a journalist at The Khatak, covering politics and public issues with a strong focus on ground reporting and factual storytelling.

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