सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: SI भर्ती-2025 में 2021 के ओवरएज अभ्यर्थियों को प्रोविजनल शामिल करने की अनुमति, परीक्षा नहीं टली
सुप्रीम कोर्ट ने SI भर्ती-2025 की परीक्षा से ठीक तीन दिन पहले बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2021 की भर्ती के ओवरएज हो चुके अभ्यर्थियों को 5 और 6 अप्रैल 2026 को होने वाली परीक्षा में प्रोविजनल रूप से शामिल होने की अनुमति दे दी है। हालांकि परीक्षा स्थगित करने से इनकार कर दिया गया और इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट सील बंद लिफाफे में रखा जाएगा। यह राहत उन अभ्यर्थियों को मिली है जिनकी 2021 की भर्ती पेपर लीक के कारण रद्द हुई थी और अब वे आयु सीमा पार कर चुके हैं। अंतिम फैसला राजस्थान हाईकोर्ट पर निर्भर करेगा।
राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर (SI) और प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा से ठीक तीन दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने 2021 की SI भर्ती में शामिल रहे और अब आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को 5 और 6 अप्रैल 2026 को होने वाली परीक्षा में प्रोविजनल (अस्थायी) रूप से शामिल होने की अनुमति दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम सील बंद लिफाफे में रखा जाएगा और अंतिम फैसला राजस्थान हाईकोर्ट के आने वाले निर्णय पर निर्भर करेगा।
क्या था पूरा विवाद?
यह मामला 2021 की राजस्थान SI भर्ती से जुड़ा है, जिसे पेपर लीक और गंभीर अनियमितताओं के आरोपों के चलते राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त 2025 को रद्द कर दिया था। उस समय हाईकोर्ट ने कैबिनेट सब-कमेटी की अनुशंसा के आधार पर 2021 भर्ती के अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती (2025) में आयु सीमा में छूट देने की सिफारिश भी की थी।