उदयपुर के ऋषभदेव में नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोपी को 20 साल की कड़ी सजा, पीड़िता को मिलेगा 5 लाख का मुआवजा
उदयपुर के ऋषभदेव में 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा का अपहरण कर जंगल ले जाकर बलात्कार करने वाले आरोपी हाजाराम को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की कड़ी कैद, 1.55 लाख जुर्माना और पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा देने की सजा सुनाई। घटना नवंबर 2024 की है, जहां पुलिस ने मजबूत सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।
राजस्थान के उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सख्त सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी हाजाराम को दोषी करार देते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कुल 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 1.55 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए 5 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।
घटना का विवरण
मामला नवंबर 2024 का है। पीड़िता की उम्र मात्र 17 साल थी और वह स्कूल जाने वाली छात्रा थी। परिजनों के अनुसार, 16 नवंबर 2024 को लड़की स्कूल पढ़ने के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम तक घर वापस नहीं लौटी। जब परिजनों ने स्कूल से संपर्क किया तो पता चला कि वह 14 नवंबर से ही स्कूल नहीं आ रही थी।