लॉ कॉलेज में दिल दहलाने वाला गैंगरेप: छात्रा की जिंदगी उजाड़ने वाले तीनों आरोपी गिरफ्तार

कोलकाता के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में 25 जून 2025 को एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ, तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर 10 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 8 अगस्त 2024 को ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर के दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा मिली। दोनों मामलों ने महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं।

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Web Desk Verified Media or Organization • 11 Jun, 2026 Sub Editor
June 27, 2025 • 5:33 PM  3.2k
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लॉ कॉलेज में दिल दहलाने वाला गैंगरेप: छात्रा की जिंदगी उजाड़ने वाले तीनों आरोपी गिरफ्तार
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27 Jun 2025
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लॉ कॉलेज में दिल दहलाने वाला गैंगरेप: छात्रा की जिंदगी उजाड़ने वाले तीनों आरोपी गिरफ्तार

कोलकाता के दक्षिणी इलाके में स्थित साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में 25 जून 2025 को एक शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक लॉ छात्रा के साथ कॉलेज परिसर में सामूहिक बलात्कार (गैंगरेप) की वारदात को अंजाम दिया गया। यह घटना बुधवार शाम 7:30 बजे से रात 8:50 बजे के बीच हुई। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों के नाम हैं:

गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई

  • 26 जून 2025: मनोजीत मिश्रा और जैब अहमद को शाम 7:20 और 7:35 बजे के बीच तलबगान क्रॉसिंग के पास सिद्धार्थ शंकर राय शिशु उद्यान के सामने से गिरफ्तार किया गया। दोनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए।

  • 27 जून 2025: तीसरे आरोपी प्रमित मुखर्जी को रात 12:30 बजे उसके घर से हिरासत में लिया गया और उसका मोबाइल फोन भी बरामद किया गया।

  • तीनों आरोपियों को साउथ 24 परगना के अलीपुर ACMJ कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 जुलाई 2025 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच के लिए आरोपियों से पूछताछ जरूरी है।

पीड़िता की स्थिति

पीड़िता की मेडिकल जांच और बयान दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस ने गवाहों के बयान भी दर्ज किए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। NCW की चेयरपर्सन विजया रहाटकर ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर निम्नलिखित मांगें की हैं:

  • घटना की तुरंत और समयबद्ध जांच।

  • भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 70 के तहत कार्रवाई, जिसमें गैंगरेप के लिए न्यूनतम 20 वर्ष की कठोर कैद या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।

  • पीड़िता को मेडिकल, मानसिक और कानूनी सहायता प्रदान करना।

  • BNS की धारा 396 के तहत मुआवजा देना।

  • तीन दिनों के भीतर कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

राजनीतिक विवाद

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस मामले में तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। BJP नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक बंगाली न्यूज रिपोर्ट शेयर करते हुए आरोप लगाया कि मनोजीत मिश्रा TMC से जुड़ा हुआ है। उन्होंने इस घटना को "हैरान कर देने वाला" बताया और ममता बनर्जी सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए।

वहीं, TMC प्रवक्ता जय प्रकाश मजूमदार ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष इस सामाजिक बुराई को राजनीतिक रंग दे रहा है। उन्होंने सभी से मिलकर इस अपराध के खिलाफ लड़ने की अपील की।

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