अब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगी कफ सिरप, केंद्र सरकार ने दवा बिक्री नियम किए सख्त
केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स 1945 में संशोधन करते हुए कफ सिरप समेत सभी सिरप आधारित दवाओं की बिक्री पर नए नियम लागू किए हैं।
देश में दवाओं की बिक्री और उपयोग को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कफ सिरप समेत सभी सिरप आधारित दवाओं की बिक्री को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। अब मेडिकल स्टोर पर इन दवाओं को खरीदने के लिए पंजीकृत चिकित्सक का प्रिस्क्रिप्शन दिखाना अनिवार्य होगा।
सरकार ने यह बदलाव ड्रग्स (फिफ्थ अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 के तहत किया है। इस संबंध में 9 जून 2026 को आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी की गई थी। नया नियम देशभर में लागू हो चुका है और अब बिना डॉक्टर की सलाह सिरप आधारित दवाओं की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
ड्रग्स रूल्स 1945 में किया गया संशोधन
स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 की शेड्यूल K में शामिल आइटम नंबर 7 से "Syrups" शब्द हटा दिया है। शेड्यूल K में वे दवाएं शामिल थीं जिन्हें कुछ नियामक प्रावधानों से छूट प्राप्त थी। अब सिरप आधारित दवाओं को इस छूट की सूची से बाहर कर दिया गया है।