डीजल खरीद पर सरकार की बड़ी पाबंदी... अब एक दिन में सिर्फ 200 लीटर मिलेगा

केंद्र सरकार ने डीजल बिक्री को लेकर नया आदेश जारी किया है। अब कोई भी ग्राहक एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल ही खरीद सकेगा।

Kashish Sain
Kashish Sain Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor
June 12, 2026 • 5:22 PM | नई दिल्ली  2
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12 Jun 2026
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डीजल खरीद पर सरकार की बड़ी पाबंदी... अब एक दिन में सिर्फ 200 लीटर मिलेगा

केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 11 जून 2026 को नया आदेश जारी करते हुए आम रिटेल पेट्रोल पंपों से डीजल की बिक्री पर कुछ नई पाबंदियां लागू कर दी हैं। नए नियमों के तहत अब कोई भी ग्राहक एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल ही खरीद सकेगा। साथ ही इस डीजल को दोबारा बेचने पर पूरी तरह रोक रहेगी।

सरकार ने यह कदम देश के कई हिस्सों में पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल की असामान्य रूप से बढ़ी बिक्री को देखते हुए उठाया है। शुरुआती तौर पर यह आदेश 90 दिनों तक प्रभावी रहेगा।

क्या है सरकार का नया आदेश?

पेट्रोलियम मंत्रालय ने 'मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल (टेंपररी रेगुलेशन ऑफ सप्लाई थ्रू रिटेल आउटलेट्स) ऑर्डर, 2026' जारी किया है। इसके तहत फैक्ट्रियों, बड़े व्यावसायिक संस्थानों और अन्य थोक उपभोक्ताओं को अब सामान्य पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे उपभोक्ताओं को केवल अधिकृत बल्क सेल पॉइंट्स या अपने निर्धारित कंज्यूमर पंपों से ही ईंधन लेना होगा।

Kashish Sain Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor

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