सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार,कोर्ट ने पूछा- 'आपको कैसे पता चीन ने 2000 वर्ग किमी जमीन कब्जाई?

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए फटकार लगाई और लखनऊ कोर्ट की मानहानि कार्रवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट ने पूछा, "चीन के कब्जे की जानकारी का आधार क्या है?"

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Web Desk Verified Media or Organization • 11 Jun, 2026 Sub Editor
August 4, 2025 • 2:59 PM  32
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सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार,कोर्ट ने पूछा- 'आपको कैसे पता चीन ने 2000 वर्ग किमी जमीन कब्जाई?
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4 Aug 2025
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सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार,कोर्ट ने पूछा- 'आपको कैसे पता चीन ने 2000 वर्ग किमी जमीन कब्जाई?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भारतीय सेना पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने राहुल से सवाल किया कि उन्हें कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है और क्या उनके पास इसके लिए कोई विश्वसनीय जानकारी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा, "अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो ऐसी बातें नहीं कहेंगे। जब सीमा पर तनाव हो, तो क्या आप इस तरह के बयान दे सकते हैं?"

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शुरू हुआ विवाद

यह मामला 16 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है। राहुल ने कहा था, "लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछेंगे, लेकिन चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए और अरुणाचल में हमारे सैनिकों को पीटा जा रहा है।" इस बयान को लेकर सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में कहा गया कि राहुल के बयान से भारतीय सेना का अपमान हुआ और सैनिकों का मनोबल गिरा।

सुप्रीम कोर्ट की नसीहत: संसद में उठाएं मुद्दा, सोशल मीडिया पर नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि वह लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और उन्हें ऐसे मुद्दों को संसद में उठाना चाहिए, न कि सोशल मीडिया पर। कोर्ट ने पूछा, "आपके पास ऐसी जानकारी का क्या आधार है? आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में सवाल क्यों नहीं पूछते?" राहुल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि राहुल ने संसद में बोलने की छूट पाने के लिए चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि, कोर्ट ने इस पर असहमति जताते हुए कहा कि एक जिम्मेदार नेता को अपनी संवैधानिक भूमिका का सम्मान करना चाहिए।

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