जैसलमेर में आपातकालीन सख्ती: ब्लैकआउट, वाहन प्रतिबंध और डिफेंस एरिया में नो एंट्री
जैसलमेर जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। 9 मई 2025 को शाम 5 बजे से बाजार बंद, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्ण ब्लैकआउट, और रातभर वाहन संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। डिफेंस एरिया के 5 किमी दायरे में नो एंट्री लागू है। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग और शांति बनाए रखने की अपील की है।
स्वर्ण नगरी में अंधेरे का साया: जैसलमेर में रातभर ब्लैकआउट और सख्त गाइडलाइंस लागू"
जैसलमेर, 9 मई 2025: राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। इन निर्देशों के तहत आज, 9 मई 2025 को शाम 5 बजे से बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे, और शाम 6 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक पूर्ण ब्लैकआउट लागू रहेगा। इस दौरान सभी घरों और प्रतिष्ठानों को अपनी लाइटें बंद रखने का आदेश दिया गया है। साथ ही, किसी भी प्रकार के वाहन—दुपहिया, तिपहिया या चार पहिया—का संचालन रातभर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। डिफेंस एरिया के 5 किलोमीटर के दायरे में भी किसी भी व्यक्ति या वाहन की आवाजाही पर पूर्ण रोक रहेगी।
प्रमुख गाइडलाइंस का विवरण:
-
बाजार बंदी: आज शाम 5 बजे के बाद जैसलमेर जिले के सभी बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि आवश्यक सामान की खरीदारी शाम 5 बजे से पहले पूरी कर लें।
-
पूर्ण ब्लैकआउट: राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक जिले में पूर्ण ब्लैकआउट लागू रहेगा। इस दौरान सभी घरों, दुकानों, और अन्य प्रतिष्ठानों की लाइटें बंद रखना अनिवार्य होगा। खिड़कियों को पर्दों से ढकने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि कोई रोशनी बाहर न निकले।