जयपुर में बनी स्लीपर बस का एमपी में रजिस्ट्रेशन, बॉडी बिल्डर पर गंभीर आरोप: FIR दर्ज, लोगों की जान से खिलवाड़ का मामला
जयपुर में निर्माणाधीन बस का मध्यप्रदेश में बिना भौतिक निरीक्षण और सुरक्षा मानकों की जांच के रजिस्ट्रेशन किए जाने का मामला सामने आया है।
जयपुर में बन रही एक बस का मध्यप्रदेश में नियमों की अनदेखी करते हुए रजिस्ट्रेशन किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। बिना भौतिक निरीक्षण, बिना आवश्यक सुरक्षा जांच और AIS-153 जैसे मानकों की पुष्टि के रजिस्ट्रेशन होने पर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है।
इस मामले में आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देश पर परिवहन निरीक्षक राम सिंह मीणा ने गलता गेट थाने में बस बॉडी बिल्डर मुबिन पुत्र यासिन और वाहन मालिक अभिमन्यु चौधरी के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज करवाया है।
गंभीर धाराओं में केस दर्ज
पुलिस ने जिन धाराओं में मामला दर्ज किया है उनमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी, महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फर्जीवाड़ा और फर्जी दस्तावेजों के उपयोग जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। मामले में यह भी कहा गया है कि इस तरह की लापरवाही से यात्रियों की जान को खतरा हो सकता था।