जैसलमेर में आपातकालीन सख्ती: ब्लैकआउट, वाहन प्रतिबंध और डिफेंस एरिया में नो एंट्री

जैसलमेर जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। 9 मई 2025 को शाम 5 बजे से बाजार बंद, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्ण ब्लैकआउट, और रातभर वाहन संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। डिफेंस एरिया के 5 किमी दायरे में नो एंट्री लागू है। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग और शांति बनाए रखने की अपील की है।

Ashok Shera
Ashok Shera Official | Verified Expert • 11 Jun, 2026 Editor
May 9, 2025 • 2:51 PM  1.1k
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जैसलमेर में आपातकालीन सख्ती: ब्लैकआउट, वाहन प्रतिबंध और डिफेंस एरिया में नो एंट्री
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जैसलमेर में आपातकालीन सख्ती: ब्लैकआउट, वाहन प्रतिबंध और डिफेंस एरिया में नो एंट्री

स्वर्ण नगरी में अंधेरे का साया: जैसलमेर में रातभर ब्लैकआउट और सख्त गाइडलाइंस लागू"

जैसलमेर, 9 मई 2025: राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। इन निर्देशों के तहत आज, 9 मई 2025 को शाम 5 बजे से बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे, और शाम 6 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक पूर्ण ब्लैकआउट लागू रहेगा। इस दौरान सभी घरों और प्रतिष्ठानों को अपनी लाइटें बंद रखने का आदेश दिया गया है। साथ ही, किसी भी प्रकार के वाहन—दुपहिया, तिपहिया या चार पहिया—का संचालन रातभर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। डिफेंस एरिया के 5 किलोमीटर के दायरे में भी किसी भी व्यक्ति या वाहन की आवाजाही पर पूर्ण रोक रहेगी।

प्रमुख गाइडलाइंस का विवरण:

  1. बाजार बंदी: आज शाम 5 बजे के बाद जैसलमेर जिले के सभी बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि आवश्यक सामान की खरीदारी शाम 5 बजे से पहले पूरी कर लें।

  2. पूर्ण ब्लैकआउट: राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक जिले में पूर्ण ब्लैकआउट लागू रहेगा। इस दौरान सभी घरों, दुकानों, और अन्य प्रतिष्ठानों की लाइटें बंद रखना अनिवार्य होगा। खिड़कियों को पर्दों से ढकने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि कोई रोशनी बाहर न निकले।

  3. वाहन प्रतिबंध: रातभर किसी भी प्रकार के वाहन का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध दुपहिया, तिपहिया, और चार पहिया सभी वाहनों पर लागू होगा। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर, किसी भी वाहन को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं होगी।

  4. डिफेंस एरिया में नो एंट्री: जैसलमेर के डिफेंस एरिया के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति या वाहन की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है, और प्रशासन ने बिना अनुमति के इस क्षेत्र में प्रवेश करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

प्रशासन की अपील और सुरक्षा उपाय:

जैसलमेर के जिला कलेक्टर ने नागरिकों से इन गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा, "वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाए गए हैं। सभी नागरिक घरों में रहें, लाइटें बंद रखें, और अनावश्यक आवाजाही से बचें।"

पुलिस और सुरक्षा बलों को सख्ती से इन नियमों का पालन कराने के लिए तैनात किया गया है। जिले में सायरन की व्यवस्था भी की गई है, जिसके बजने पर नागरिकों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध है।

पृष्ठभूमि और संदर्भ:

 जैसलमेर, बाड़मेर, और जोधपुर जैसे सीमावर्ती जिलों में भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव के चलते सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया है। गुरुवार, 8 मई 2025 को पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले की कोशिशें नाकाम की गई थीं, जिसके बाद इन जिलों में रेड अलर्ट और ब्लैकआउट लागू किया गया था। आज की गाइडलाइंस को उसी आपातकालीन स्थिति का हिस्सा माना जा रहा है।

नागरिकों से सहयोग की अपील:

प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। सोशल मीडिया पर किसी भी संवेदनशील जानकारी को साझा करने से बचने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए जिला प्रशासन और पुलिस के हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

जैसलमेर, जिसे "स्वर्ण नगरी" के नाम से जाना जाता है, सामरिक और पर्यटन दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। ऐसे में, प्रशासन और नागरिकों का सहयोग इस संवेदनशील समय में अत्यंत आवश्यक है।

Ashok Shera Official | Verified Expert • 11 Jun, 2026 Editor

"द खटक" एडिटर-इन-चीफ

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