नाबालिग रेप पीड़िता मामले में हाईकोर्ट का अहम आदेश, गर्भपात को मिली मंजूरी!
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने 16 वर्षीय नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी है। पीड़िता करीब 7 महीने (27 सप्ताह 4 दिन) की गर्भवती है। मेडिकल बोर्ड ने खून की कमी और गर्भ की अवधि अधिक होने के कारण गर्भपात को जोखिमपूर्ण बताया था, लेकिन अदालत ने सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुमति प्रदान की।
जोधपुर:राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने एक महत्वपूर्ण मामले में 16 वर्षीय नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति प्रदान की है। यह मामला इसलिए भी संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि पीड़िता लगभग 27 सप्ताह 4 दिन यानी करीब सात महीने की गर्भवती है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के सामने मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता की स्वास्थ्य स्थिति से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को रखा गया।
मामले में पीड़िता की ओर से गर्भ समापन की अनुमति के लिए याचिका दायर की गई थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान एक मेडिकल बोर्ड से पीड़िता की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी, ताकि चिकित्सकीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जा सके।
मेडिकल बोर्ड ने जताई थी चिंता