राजस्थान सरकार को 31 जुलाई तक कराने होंगे पंचायत-निकाय चुनाव, हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को 31 जुलाई 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने ओबीसी आयोग को 20 जून तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। सरकार ने चुनाव टालने के लिए दिसंबर तक का समय मांगा था।

Kashish Sain
Kashish Sain Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor
May 22, 2026 • 12:37 PM  20
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राजस्थान सरकार को 31 जुलाई तक कराने होंगे पंचायत-निकाय चुनाव, हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश
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राजस्थान सरकार को 31 जुलाई तक कराने होंगे पंचायत-निकाय चुनाव, हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

राजस्थान में लंबे समय से लंबित पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई 2026 तक हर हाल में कराए जाएं।

इसके साथ ही अदालत ने ओबीसी आयोग को भी निर्देश दिए हैं कि वह अपनी रिपोर्ट 20 जून तक प्रस्तुत करे। हाईकोर्ट का यह फैसला सरकार द्वारा चुनाव आगे बढ़ाने की मांग के बीच आया है।

सरकार को नहीं मिली दिसंबर तक की राहत

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से पंचायत और निकाय चुनाव दिसंबर 2026 तक टालने की मांग की थी। सरकार ने दलील दी थी कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और कई प्रशासनिक व तकनीकी कारणों से तय समय सीमा में चुनाव कराना संभव नहीं है।

Kashish Sain Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor

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