सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश पंचायत-निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 से पहले पूरे हों...

सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत एवं निकाय चुनावों को लेकर राज्य सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया हर हाल में 15 अप्रैल 2026 तक पूरी की जाए। कोर्ट ने पंचायत परिसीमन और पुनर्गठन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि स्थानीय निकाय चुनावों में देरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है।

Basanti Parmar
Basanti Parmar Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor
January 6, 2026 • 9:51 AM  34
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सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश पंचायत-निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 से पहले पूरे हों...
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6 Jan 2026
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सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश पंचायत-निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 से पहले पूरे हों...

जयपुर/नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत एवं निकाय चुनावों को लेकर राज्य सरकार को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि चुनाव किसी भी स्थिति में तय समय-सीमा के भीतर कराए जाएं और पूरी चुनावी प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण की जाए। अदालत ने साफ किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थानीय निकाय चुनावों में अनावश्यक देरी स्वीकार्य नहीं है।

इस मामले में पंचायतों के परिसीमन और पुनर्गठन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट का मानना था कि परिसीमन और पुनर्गठन राज्य सरकार का नीतिगत अधिकार क्षेत्र है और जब तक इसमें संवैधानिक या कानूनी उल्लंघन स्पष्ट रूप से सामने न आए, तब तक न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

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Basanti Parmar Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor

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