बाड़मेर में राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर महाविद्यालय, कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरी में आगामी आदेश तक अवकाश घोषित
बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशील भौगोलिक स्थिति के कारण जिला कलक्टर टीना डाबी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत सभी राजकीय और गैर-राजकीय महाविद्यालयों, कोचिंग सेंटर्स, और लाइब्रेरी में आगामी आदेश तक अवकाश घोषित किया है। यह आदेश 9 मई 2025 से तत्काल प्रभावी है।
बाड़मेर, 9 मई 2025: राजस्थान के बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशील भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिला कलक्टर व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष टीना डाबी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के सभी राजकीय और गैर-राजकीय महाविद्यालयों, कोचिंग सेंटर्स, और लाइब्रेरी में आगामी आदेश तक अवकाश घोषित किया है। यह आदेश 9 मई 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
आदेश का उद्देश्य और पृष्ठभूमि
बाड़मेर जिला, जो अपनी सीमावर्ती स्थिति के कारण रणनीतिक रूप से संवेदनशील है, विशेष सतर्कता और एहतियाती उपायों की आवश्यकता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। हाल के दिनों में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कुछ घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है ताकि जनसुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जिला कलक्टर ने इस आदेश को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4, धारा 30 के तहत लागू किया है, जो आपात स्थिति में शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की शक्ति प्रदान करता है।
आदेश का विवरण
जिला कलक्टर टीना डाबी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि: