अवैध खनन रोकने गए रेंजर को डंपर से कुचला,सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'सामान्य कार्रवाई से काम नहीं चलेगा'
राजस्थान के प्रतापगढ़ में डंपर से कुचलकर फॉरेस्ट रेंजर प्रताप सिंह चुंडावत की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई 6 अक्टूबर तय की है।
राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में फॉरेस्ट रेंजर प्रताप सिंह चुंडावत की दर्दनाक मौत का मामला अब तूल पकड़ चुका है। संदिग्ध खनन माफियाओं द्वारा डंपर से कुचलकर रेंजर की हत्या किए जाने के इस खौफनाक मामले का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे एक बेहद गंभीर घटना करार देते हुए राजस्थान सरकार से विस्तृत जवाब (एक्शन टेकन रिपोर्ट) तलब किया है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अवैध खनन और इससे जुड़े संगठित अपराधों के मामलों में सामान्य कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपराधियों पर 'निवारक निरोध' (Preventive Detention) जैसे सख्त कानून लागू किए जाने पर विचार होना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर 2026 को होगी।
देर रात डंपर रोकने पर हुई थी हत्या