प्रेमिका के लिए पत्नी की बेरहमी से हत्या: उदयपुर कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
उदयपुर के मावली कोर्ट ने प्रेमिका के साथ रहने के लिए पत्नी नीमा की पत्थर से कुचलकर हत्या करने वाले प्रेमलाल भील को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपराध को “विरल से विरलतम” श्रेणी में रखते हुए कहा – “गर्दन से तब तक लटकाया जाए जब तक मौत न हो जाए”।
उदयपुर, 10 दिसंबर 2025। मावली (उदयपुर) की अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने एक सनसनीखेज मामले में पति को पत्नी की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस जघन्य हत्याकांड को “विरल से विरलतम” (rarest of rare) श्रेणी का अपराध मानते हुए आरोपी प्रेमलाल भील (26) को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
कोर्ट का सख्त आदेश अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे) राहुल चौधरी ने अपने फैसले में लिखा: “अभियुक्त प्रेमलाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मृत्युदंड से दंडित किया जाता है। कोर्ट आदेश देती है कि अभियुक्त को गर्दन से तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती।”तीन साल पहले हुआ था हत्याकांडघटना 14 जनवरी 2023 की है। उदयपुर जिले के पुलिस थाना घासा क्षेत्र के सिंधु के बीड़े नामक स्थान पर एक महिला का शव मिला था। मृतका का चेहरा और सिर भारी पत्थर से बुरी तरह कुचला हुआ था, जिससे उसकी शिनाख्त भी मुश्किल हो गई थी। बाद में परिजनों ने शिनाख्त की तो मृतका की पहचान नेगड़िया (राजसमंद) निवासी नीमा भील (26) के रूप में हुई।