फर्जी एक्सीडेंट दिखाकर 20.50 लाख का बीमा क्लेम मांगा: कोर्ट ने याचिका खारिज कर लगाया 1 लाख का भारी जुर्माना, पत्नी और ट्रक मालिक को आर्मी वेलफेयर फंड में जमा कराने होंगे पैसे
दौसा के अजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने 2009 में ट्रक हादसे में पैर कटने का फर्जी दावा करके 20.50 लाख रुपये का बीमा क्लेम मांगा। जांच में FIR देर से दर्ज, कोई सबूत नहीं, ट्रक मालिक गैरहाजिर मिलने पर लेबर कोर्ट-1 जयपुर एवं कर्मचारी क्षतिपूर्ति कमिश्नर दौसा ने याचिका खारिज कर दी। अजय की मौत के बाद पत्नी पुष्पा कंवर ने पैरवी की। कोर्ट ने फर्जीवाड़े पर 1 लाख रुपये का हर्जाना लगाया, जिसे पत्नी और ट्रक मालिक राजेश कुमार को 50-50 हजार रुपये के हिसाब से 6 अप्रैल 2026 तक आर्मी वेलफेयर युद्ध हताहत कल्याण फंड में जमा करना होगा।
दौसा (राजस्थान): एक ट्रक ड्राइवर के कथित हादसे में पैर कटने का दावा करके बीमा कंपनी से करीब 20.50 लाख रुपये की मुआवजा राशि हासिल करने की कोशिश आखिरकार कोर्ट में फेल हो गई। लेबर कोर्ट-1 जयपुर और कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त दौसा ने गहन जांच के बाद पूरे मामले को फर्जी करार देते हुए याचिका खारिज कर दी। साथ ही, याचिकाकर्ता पक्ष और ट्रक मालिक पर कुल 1 लाख रुपये का विशेष हर्जाना (जुर्माना) लगाया गया है, जिसे आर्मी वेलफेयर युद्ध हताहत कल्याण फंड में जमा करना अनिवार्य किया गया है।
मामले की पूरी कहानी
यह पूरा प्रकरण दौसा जिले के अयोध्या नगर निवासी अजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह से जुड़ा है। अजय सिंह ने कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत लेबर कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनके अनुसार, वे दौसा में रेलवे स्टेशन के सामने रहने वाले ट्रक मालिक राजेश कुमार के यहां ड्राइवर के पद पर कार्यरत थे।