गैर मर्द संग रोमांटिक फोटो डालना ‘क्रूरता’ माना गया, जयपुर कोर्ट ने 10 साल पुरानी शादी रद्द की

जयपुर फैमिली कोर्ट ने एक अहम फैसले में पत्नी द्वारा सोशल मीडिया पर दूसरे पुरुष के साथ रोमांटिक फोटो पोस्ट करने और प्रेम भरे कमेंट्स को वैवाहिक क्रूरता माना। कोर्ट ने कहा कि इस तरह का व्यवहार शादी का अपमान है और इससे रिश्ते पर गंभीर असर पड़ता है। साथ ही पत्नी द्वारा पति पर परिवार से अलग रहने का दबाव बनाना भी क्रूरता माना गया। इन सभी तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने करीब 10 साल पुरानी शादी को रद्द कर दिया।

Mohit Parihar
Mohit Parihar Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor
May 1, 2026 • 11:27 AM  10
राजस्थान
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गैर मर्द संग रोमांटिक फोटो डालना ‘क्रूरता’ माना गया, जयपुर कोर्ट ने 10 साल पुरानी शादी रद्द की
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गैर मर्द संग रोमांटिक फोटो डालना ‘क्रूरता’ माना गया, जयपुर कोर्ट ने 10 साल पुरानी शादी रद्द की

जयपुर के फैमिली कोर्ट नंबर-1 ने एक अहम फैसले में कहा है कि पत्नी द्वारा सोशल मीडिया पर किसी अन्य पुरुष के साथ रोमांटिक फोटो पोस्ट करना और उस पर “आई लव यू जान” जैसे कमेंट्स होना वैवाहिक संबंधों में क्रूरता की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने इस आधार पर करीब 10 साल पुरानी शादी को रद्द कर दिया।

क्या है पूरा मामला

मामला जयपुर के एक दंपती से जुड़ा है, जिनकी शादी 27 नवंबर 2015 को हुई थी। पति ने अदालत में तलाक की याचिका दायर करते हुए पत्नी के व्यवहार को मानसिक क्रूरता बताया। पति के अनुसार, शादी के अगले ही दिन से पत्नी का व्यवहार सामान्य नहीं था और अक्टूबर 2017 से दोनों अलग रह रहे थे।

Mohit Parihar Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor

Mohit Parihar is a journalist at The Khatak, covering politics and public issues with a strong focus on ground reporting and factual storytelling.

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