राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की समय सीमा कायम .

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की एसएलपी खारिज कर दी, जिससे राजस्थान हाईकोर्ट का 14 नवंबर 2025 का आदेश बरकरार रहा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि परिसीमन 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करें और पंचायत एवं निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराएं। सरकार ने कोर्ट में चुनाव समय पर कराने का आश्वासन दिया।

Basanti Parmar
Basanti Parmar Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor
December 19, 2025 • 3:58 PM  25
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राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की समय सीमा कायम .
“राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की समय सीमा कायम .”
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19 Dec 2025
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राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की समय सीमा कायम .

जयपुर/नई दिल्ली: राजस्थान में लंबे समय से लटके पंचायती राज संस्थाओं (पंचायत) और शहरी निकाय चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस विधायक संयम लोढ़ा की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया, जिससे राजस्थान हाईकोर्ट का 14 नवंबर 2025 का आदेश बरकरार रह गया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि पंचायत और निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक हर हाल में कराए जाएं, साथ ही परिसीमन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी की जाए।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और फैसला

Basanti Parmar Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor

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