एमएसपी पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र-राज्य सरकार से खरीद व्यवस्था पर मांगा जवाब
राजस्थान हाईकोर्ट ने एमएसपी पर किसानों की फसल खरीद व्यवस्था को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि केवल एमएसपी घोषित करना पर्याप्त नहीं, बल्कि किसानों को समर्थन मूल्य दिलाने के लिए प्रभावी खरीद तंत्र भी सुनिश्चित होना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसानों की फसल खरीद व्यवस्था को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से विस्तृत जवाब तलब किया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि केवल एमएसपी घोषित कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों की उपज वास्तव में उसी समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए। यदि किसानों को खुले बाजार में एमएसपी नहीं मिल रही है, तो सरकार को प्रभावी खरीद व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी।
यह निर्देश जस्टिस मुन्नूरी लक्ष्मण और जस्टिस अनुरूप सिंघी की खंडपीठ ने भारतीय किसान संघ, राजस्थान प्रांत की ओर से दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के दौरान दिए। मामले की अगली सुनवाई अब 12 अगस्त को होगी।
खरीद केंद्रों और एजेंसियों का पूरा ब्योरा मांगा