बाड़मेर में पानी चोरी पर सख्त कार्रवाई: 41 लोगों की संपत्ति कुर्क कर वसूले जाएंगे 16 लाख रुपये
बाड़मेर जिले में जलदाय विभाग ने पानी चोरी के लिए 41 लोगों पर 15.99 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अवैध कनेक्शन और पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने के कारण यह कार्रवाई की गई। जुर्माना न चुकाने पर अब जिला कलेक्टर टीना डाबी से संपत्ति कुर्क करने की अनुमति मांगी गई है। राजस्थान लोक मांग वसूली नियम, 1953 के तहत कुर्की के बाद बकाया राशि वसूल की जाएगी। विभाग ने अवैध कनेक्शनों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है।
बाड़मेर जिले में जलदाय विभाग ने पानी चोरी के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए 41 लोगों के खिलाफ संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की है। इन लोगों पर नहरी पानी और पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाकर अवैध कनेक्शन के जरिए पानी चोरी करने का आरोप है, जिसके लिए कुल 15 लाख 99 हजार 400 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। निर्धारित समय में जुर्माना राशि जमा न करने के कारण अब विभाग ने जिला कलेक्टर टीना डाबी से संपत्ति कुर्क करने की अनुमति मांगी है। अनुमति मिलते ही राजस्थान लोक मांग वसूली नियम, 1953 के तहत कार्रवाई शुरू होगी।
अवैध कनेक्शन और पाइपलाइन को नुकसान
जलदाय विभाग के परियोजना खंड के अधिशासी अभियंता भवनेश कुलदीप के अनुसार, जिले में अवैध कनेक्शन काटने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान भुरटिया, भोजासर, कवास, मनिहारी, और आकली जैसे क्षेत्रों में कई लोगों को पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाकर और चोरी-छिपे अवैध कनेक्शन बनाकर पानी का दुरुपयोग करते पकड़ा गया। विभाग ने इन लोगों को कई बार नोटिस जारी किए, लेकिन जुर्माना राशि जमा नहीं कराई गई।
