बाड़मेर में बाल विवाह के खिलाफ जंग: जिला कलेक्टर टीना डाबी की सख्त पहल, अब नहीं चलेगी कोई ढील

बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने 9 अप्रैल 2025 को बाल विवाह रोकने के लिए एक सख्त आदेश जारी किया, जो 30 अप्रैल 2025 तक प्रभावी रहेगा। आदेश में जिला पुलिस अधीक्षक, उपखंड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, विकास अधिकारी, और अन्य अधिकारियों को जागरूकता अभियान, निगरानी, और कानूनी कार्रवाई के जरिए बाल विवाह रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

Ashok Shera
Ashok Shera Official | Verified Expert • 11 Jun, 2026 Editor
April 13, 2025 • 9:50 AM  1.4k
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बाड़मेर में बाल विवाह के खिलाफ जंग: जिला कलेक्टर टीना डाबी की सख्त पहल, अब नहीं चलेगी कोई ढील
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बाड़मेर में बाल विवाह के खिलाफ जंग: जिला कलेक्टर टीना डाबी की सख्त पहल, अब नहीं चलेगी कोई ढील

बाड़मेर, 9 अप्रैल 2025: राजस्थान के बाड़मेर जिले में बाल विवाह की कुप्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जिला कलेक्टर टीना डाबी ने एक सख्त और प्रभावी आदेश जारी किया है। 9 अप्रैल 2025 को जारी इस आदेश में जिले के सभी अधिकारियों को बाल विवाह रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश 30 अप्रैल 2025 तक प्रभावी रहेगा, और इस दौरान पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसी अवैध गतिविधियों से जुड़े बाल विवाह पर कड़ी नजर रखी जाएगी। जिला प्रशासन ने इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए हर स्तर पर कदम उठाने की ठानी है।

आदेश में क्या है खास?

Ashok Shera Official | Verified Expert • 11 Jun, 2026 Editor

"द खटक" एडिटर-इन-चीफ

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