NEET री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम का बड़ा कदम, बैन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची कंपनी दोषियों पर हो एक्शन, यूजर्स को क्यों मिली सजा !
नीट-यूजी री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध के खिलाफ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। कंपनी ने कहा कि पेपर लीक करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन लाखों-करोड़ों सामान्य यूजर्स को प्रभावित करना सही नहीं है। कोर्ट अब मामले की सुनवाई करेगा।
नई दिल्ली:
मैसेजिंग प्लेटफॉर्म Telegram ने नीट-यूजी री-एग्जाम से जुड़े मामले में केंद्र सरकार के उस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसके तहत परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया था। कंपनी का कहना है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन पूरे प्लेटफॉर्म और उसके करोड़ों यूजर्स को प्रभावित करना उचित नहीं है।
टेलीग्राम की ओर से कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि भारत में बड़ी संख्या में लोग इस ऐप का इस्तेमाल पढ़ाई, सूचना साझा करने और व्यक्तिगत बातचीत के लिए करते हैं। कंपनी के अनुसार, किसी कुछ लोगों की कथित गलत गतिविधियों के कारण पूरे प्लेटफॉर्म पर रोक लगाना लाखों-करोड़ों सामान्य यूजर्स के अधिकारों को प्रभावित करता है।