पोकरण में दहेज की मांग बनी विवाहिता की मौत की वजह, 7 साल बाद कोर्ट का बड़ा फैसला… पति-सास-ससुर को उम्रकैद
जैसलमेर के पोकरण एडीजे कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पति, सास और ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने माना कि विवाहिता को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया गया और जहर देकर उसकी हत्या की गई।
राजस्थान के जैसलमेर जिले की परमाणु नगरी पोकरण से दहेज हत्या के मामले में एक बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। पोकरण एडीजे कोर्ट ने विवाहिता की हत्या के मामले में पति, सास और ससुर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों दोषियों पर दो-दो लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
यह मामला जिले के भणियाणा थाना क्षेत्र के उचपदरा गांव का है। जहां विवाहिता ‘हवा’ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मामले की जांच और सुनवाई के दौरान सामने आया कि विवाहिता को लंबे समय से दहेज की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में भणियाणा थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही विवाहिता पर दहेज लाने का दबाव बनाया जा रहा था। परिवार की ओर से कई बार समझाइश के बावजूद ससुराल पक्ष का व्यवहार नहीं बदला।