राजस्थान हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में ग्रीष्मकालीन समय-सारिणी लागू: 13 अप्रैल से सुबह 8 बजे से शुरू होगी सुनवाई, 28 जून तक चलेगी नई व्यवस्था
राजस्थान हाईकोर्ट और प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में 13 अप्रैल 2026 से ग्रीष्मकालीन समय-सारिणी लागू हो जाएगी। अब कोर्ट की सुनवाई सुबह 8 बजे से शुरू होगी और 28 जून तक यह व्यवस्था चलेगी। गर्मी से राहत के लिए हाईकोर्ट का न्यायिक समय सुबह 8 से 1 बजे तक तथा अधीनस्थ अदालतों में 8 से 12:30 बजे तक रहेगा।
जोधपुर। राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी को देखते हुए उच्च न्यायालय प्रशासन ने अदालतों के कार्य समय में बड़ा बदलाव कर दिया है। आगामी 13 अप्रैल 2026 से राजस्थान हाईकोर्ट तथा प्रदेश की सभी अधीनस्थ (ट्रायल) अदालतों में ग्रीष्मकालीन समय-सारिणी लागू हो जाएगी। इसके तहत अब अदालती सुनवाई सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जो पहले के सामान्य समय से काफी पहले है। यह नई व्यवस्था 28 जून 2026 तक पूरे प्रदेश में प्रभावी रहेगी।
यह बदलाव गर्मी के मौसम में वकीलों, पक्षकारों और अदालती स्टाफ को सुबह की अपेक्षाकृत ठंडी सुबह का लाभ देने तथा दोपहर की तेज धूप से बचाने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की रजिस्ट्रार (प्रशासन) शिवानी सिंह की ओर से इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।
हाईकोर्ट का नया समय-सारिणी