एसआई भर्ती-2021 रद्द ही रहेगी: हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने एकलपीठ का फैसला बरकरार रखा, पेपरलीक बना मुख्य कारण

राजस्थान एसआई भर्ती-2021 को लेकर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए भर्ती रद्द करने के एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा है। पेपर लीक और गंभीर अनियमितताओं के चलते यह भर्ती पहले ही रद्द की गई थी। कोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों और सरकार की अपील खारिज कर दी, हालांकि आरपीएससी सदस्यों के खिलाफ स्वप्रेरित कार्रवाई को निरस्त कर दिया।

Mohit Parihar
Mohit Parihar Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor
April 4, 2026 • 4:28 PM  208
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एसआई भर्ती-2021 रद्द ही रहेगी: हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने एकलपीठ का फैसला बरकरार रखा, पेपरलीक बना मुख्य कारण
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एसआई भर्ती-2021 रद्द ही रहेगी: हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने एकलपीठ का फैसला बरकरार रखा, पेपरलीक बना मुख्य कारण

राजस्थान में सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस भर्ती को रद्द करने के एकलपीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए साफ कर दिया है कि यह भर्ती अब बहाल नहीं की जाएगी।

शनिवार (4 अप्रैल) को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों और राज्य सरकार द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया और एकलपीठ के निर्णय को सही ठहराया। हालांकि, डिवीजन बेंच ने एकलपीठ द्वारा आरपीएससी (राजस्थान लोक सेवा आयोग) के सदस्यों के खिलाफ लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान (सुओ मोटू) को निरस्त कर दिया।

पेपरलीक और अनियमितताओं पर सख्त रुख

Mohit Parihar Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor

Mohit Parihar is a journalist at The Khatak, covering politics and public issues with a strong focus on ground reporting and factual storytelling.

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