सील बिल्डिंग अब 3 दिन में होंगी डी-सील: 50 हजार तक जुर्माना भरना होगा... 30 दिन में लगाना होगा फायर सेफ्टी सिस्टम

राज्य सरकार ने फायर एनओसी और फायर सेफ्टी उपकरणों के अभाव में सील की गई बिल्डिंगों को बड़ी राहत दी है।

Kashish Sain
Kashish Sain Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor
June 23, 2026 • 5:46 PM  1
राजस्थान
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सील बिल्डिंग अब 3 दिन में होंगी डी-सील: 50 हजार तक जुर्माना भरना होगा... 30 दिन में लगाना होगा फायर सेफ्टी सिस्टम
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सील बिल्डिंग अब 3 दिन में होंगी डी-सील: 50 हजार तक जुर्माना भरना होगा... 30 दिन में लगाना होगा फायर सेफ्टी सिस्टम

राजस्थान सरकार ने फायर एनओसी (No Objection Certificate) और फायर सेफ्टी उपकरणों की कमी के कारण सील की गई बिल्डिंगों को बड़ी राहत दी है। स्वायत्त शासन विभाग (DLB) ने आदेश जारी कर ऐसे भवनों को निर्धारित शर्तों के साथ डी-सील करने की अनुमति दे दी है।

दरअसल, दिल्ली और अन्य स्थानों पर हुई आगजनी की घटनाओं के बाद प्रदेशभर में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं ने फायर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले कई होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, बार और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया था। इनमें अधिकांश के पास फायर एनओसी या पर्याप्त फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं थे।

डीएलबी के नए आदेश के अनुसार, संपत्ति मालिक या संचालक संबंधित नगरीय निकाय में आवेदन कर अपनी सील की गई बिल्डिंग को डी-सील करवा सकेगा। इसके लिए 10 रुपए प्रति वर्गफीट या अधिकतम 50 हजार रुपए तक की निर्धारित पेनल्टी जमा करानी होगी। आवेदन के बाद निकाय को तीन दिन के भीतर डी-सील की कार्रवाई करनी होगी।

Kashish Sain Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor

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