IAS माता-पिता के बच्चों को आरक्षण क्यों? सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण और क्रीमी लेयर को लेकर सुनवाई के दौरान सवाल उठाया कि यदि किसी के माता-पिता IAS अधिकारी हैं, तो उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए। इस टिप्पणी के बाद आरक्षण नीति पर नई बहस शुरू हो गई है।
ओबीसी आरक्षण और क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी सामने आई है, जिसने एक बार फिर देश में आरक्षण नीति पर बहस को तेज कर दिया है। अदालत ने सवाल उठाया कि यदि किसी उम्मीदवार के माता-पिता IAS अधिकारी जैसे उच्च प्रशासनिक पदों पर कार्यरत हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए?
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच द्वारा सुनवाई के दौरान की गई। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह समझने की कोशिश की कि आरक्षण का वास्तविक उद्देश्य किन वर्गों तक लाभ पहुंचाना है और किन परिस्थितियों में क्रीमी लेयर की सीमा लागू होनी चाहिए।
आरक्षण का उद्देश्य क्या है?
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि आरक्षण का मूल उद्देश्य समाज के उन वर्गों को आगे बढ़ाना है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वास्तव में पिछड़े हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जो परिवार पहले से ही उच्च प्रशासनिक स्तर तक पहुंच चुके हैं, क्या उनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए?