LPG को लेकर नया आदेश जारी, घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाएगी पहली प्राथमिकता...
मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और संभावित गैस संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 5 मार्च 2026 के आदेश के तहत रिफाइनरी कंपनियों को प्रोपेन और ब्यूटेन का उपयोग केवल LPG बनाने के लिए करने के निर्देश दिए गए हैं। तैयार गैस केवल Indian Oil Corporation Limited, Bharat Petroleum Corporation Limited और Hindustan Petroleum Corporation Limited को दी जाएगी, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध गैस सप्लाई मिल सके। साथ ही कमर्शियल और निजी कंपनियों के LPG सिलेंडरों पर भी रोक लगा दी गई है।
मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहे संभावित असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने घरेलू गैस को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। 5 मार्च 2026 को जारी आदेश में सरकार ने देश की सभी रिफाइनरी कंपनियों को निर्देश दिया है कि प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का उपयोग केवल LPG (रसोई गैस) बनाने के लिए किया जाए, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
सरकारी तेल कंपनियों को ही दी जाएगी LPG गैस
सरकार के निर्देश के अनुसार रिफाइनरियों से तैयार होने वाली LPG गैस अब केवल सरकारी तेल कंपनियों— Indian Oil Corporation Limited (IOCL), Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) और Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL)—को ही उपलब्ध कराई जाएगी। इन कंपनियों को भी साफ निर्देश दिए गए हैं कि गैस की सप्लाई मुख्य रूप से घरेलू उपभोक्ताओं तक ही सीमित रखी जाए।