SI भर्ती 2021 पुन: परीक्षा पर हाईकोर्ट की बड़ी राहत, याचिकाकर्ताओं को प्रोविजनली परीक्षा में शामिल करने के निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती-2021 की पुन: परीक्षा को लेकर याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने RPSC को निर्देश दिए हैं कि सभी याचिकाकर्ताओं को फॉर्म एडिट का मौका देकर प्रोविजनली परीक्षा में शामिल किया जाए।

Kashish Sain
Kashish Sain Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor
May 20, 2026 • 3:33 PM  11
राजस्थान
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SI भर्ती 2021 पुन: परीक्षा पर हाईकोर्ट की बड़ी राहत, याचिकाकर्ताओं को प्रोविजनली परीक्षा में शामिल करने के निर्देश
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SI भर्ती 2021 पुन: परीक्षा पर हाईकोर्ट की बड़ी राहत, याचिकाकर्ताओं को प्रोविजनली परीक्षा में शामिल करने के निर्देश

SI भर्ती पुन: परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट का अहम आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 की पुन: परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान की है। जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को निर्देश दिए हैं कि सभी याचिकाकर्ताओं को आवेदन फॉर्म एडिट करने का अवसर दिया जाए और उन्हें प्रोविजनली पुन: परीक्षा में शामिल किया जाए।

यह आदेश प्रश्नजीत सिंह, देवेंद्र सैनी, मधुसूदन शर्मा और अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया गया।

अभ्यर्थियों ने उठाया समानता का मुद्दा

याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में कहा गया कि उन्होंने मूल SI भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन किसी कारणवश दोनों प्रश्न पत्रों में शामिल नहीं हो सके थे।

Kashish Sain Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor

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